रोहिणी कोर्ट ने जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती घोटाले में मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला सहित नौ लोगो को १०-१० साल कि सजा सुने है, ये पहली बार है जब भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने किसी बड़े राजनेता को १० साल तक कि सजा सुनाई है कोर्ट के फैसले के बाद चौटाला समर्थकों ने परिसर में जमकर हंगामा किया |
विशेष सीबीआई जज विनोद कुमार ने रोहिणी स्तिथ कोर्ट में ५५ लोगो को सजा सुनाई, मगर स्वास्थ खराब होने कि वज़ह से चौटाला कोर्ट में पेश नहीं हो सके, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चौटाला पिता-पुत्र सहित दो आईएस अधिकारीयों संजीव कुमार व विद्याधर तथा शेरसिंह बढ़शामी को घोटाले का मुख्य दोषी माना है |
कोर्ट के इस फैसले से एक उम्मीद बंधी है कि शायद इस तरह के निर्णयों से घोटाला करने वालों में कही न कही क़ानून का खौफ बढ़ेगा जिस कारण कोई भी अपराधी इस तरह का अपराध करने से पहले चौटाला पिता-पुत्र का उदाहरण अपने समक्ष पायेगा |