साहित्यकार कंवल भारती पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने धारा 66 A के तहत आईटी एक्ट भी लगा दी है, आपको बताते चले की आईएएस दुर्गाशक्ति निलंबन मामले में फेसबुक पर पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कमेंट करने पर प्रदेश के मंत्री आज़म खान के मीडिया प्रभारी की शिकायत पर कंवल के खिलाफ पुलिस ने 5 अगस्त को धारा 153A और धारा 295A के तहत मुकदमा दर्ज करा था , मामले की जाँच कर रही क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टीगेशन सेल के इंस्पेक्टर ने बताया की जाँच के दौरान भारती को धारा 66A का भी दोषी पाया गया है और उन पर यह धारा बढ़ा दी गयी है |
उधर सुप्रीम कोर्ट ने भारती की गिरफ्तारी पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब माँगा है| श्रेया सिंघल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राज्य सरकार से भारती की गिरफ्तारी की परिस्थिति पूछने की मांग की है | न्यायमूर्ति एचएल गोखले की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब माँगा है | इसके अलावा श्रेया ने मांग की है जब तक कोर्ट धारा 66A की वैधानिकता को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला नहीं आ जाता तब तक इस धारा के तहत किसी पर दंडात्मक कार्यवाई न हो |